गौतमबुद्धनगर, 20 अप्रैल 2026। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में माटीकला आधारित उद्यम स्थापित करने के इच्छुक लोगों के लिए बड़ी अवसरपूर्ण योजना सामने आई है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत पात्र अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें आर्थिक सहायता के साथ प्रशिक्षण की भी सुविधा दी जा रही है।
10 लाख रुपये तक का ऋण और 25 प्रतिशत मार्जिन मनी का लाभ
अधिकारी के अनुसार, इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत माटीकला से जुड़े उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। खास बात यह है कि सभी वर्गों के पुरुष और महिला लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी यानी सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
मिट्टी के उत्पादों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम
योजना के तहत मिट्टी से बने उत्पाद जैसे बर्तन, खिलौने, मूर्तियां, गिलास, सजावटी सामान, गमले और घड़े बनाने के लिए इच्छुक कारीगरों और उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 3 दिवसीय, 7 दिवसीय और 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे कुशल और अर्द्धकुशल दोनों तरह के अभ्यर्थी लाभान्वित हो सकें।
पात्रता और आवेदन की अनिवार्य शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना जरूरी है। साथ ही अभ्यर्थी का साक्षर होना या कम से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन करने वाला व्यक्ति गौतमबुद्धनगर जनपद का निवासी होना चाहिए। योजना के तहत केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।
30 मई तक करें आवेदन, कार्यालय से भी ले सकते हैं जानकारी
इच्छुक अभ्यर्थी 30 मई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जहां योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा आवेदक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, कक्ष संख्या 206-207, विकास भवन सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर में संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए दूरभाष नंबर 9580503196 और 9599355293 पर भी संपर्क किया जा सकता है।