पाकिस्तान ने इंटरनेट मीडिया के लिए कानूनों को किया सख्त

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Pakistan Media: पाकिस्तान सरकार ने अपने देश की इंटरनेट मीडिया पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। “प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स एक्ट- पीका” में संशोधन भी किया गया है। पाक इंडियन मीडिया में किसी भी व्यक्ति का अपमान करने पर अब 5 साल की जेल होगी और इस अपराध को गैर जमानती बनाया गया है।
इस कानून को इंटरनेट मीडिया पर नियंत्रण रखने के इरादे से बनाया गया है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया संगठन और पत्रकार इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। सबका कहना है कि यह जनता के मूलभूत अधिकारों का सीधा हनन है और पाकिस्तान की जनता के लिए काला कानून है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के संचार मंत्री मुराद सैयद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए मीडिया महारथी मोहसीन बेग को गिरफ्तार किया गया था।

कानून मंत्री बैरिस्टर ने भी चेतावनी दी थी कि फर्जी खबरें फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका ( संशोधन) अध्यादेश, 2022 लागू किया गया। नसीब ने कहा कि पहले जो हुआ वह बीती बातें हैं पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अध्यादेश में पीका की Act 20 में संशोधन कर किसी व्यक्ति या संस्थान का अपमान करने के लिए जेल की सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है।

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