लाल किला में धमाके के दोषी अशफाक की फांसी की सजा बरकरार, SC द्वारा रिव्यू पिटीशन खारिज

0 124

नयी दिल्ली. सुबह कि बड़ी खबर के अनुसार आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साल आज 2000 के लाल किला हमले के मामले में आरोपी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है। इतना ही नहीं आज शीर्ष अदालत के पहले के आदेश को चुनौती देने वाली उसकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी का गुनाह साबित हो चुका है, इसलिए आरोपी की सजा कम नहीं की जाएगी।

दरअसल खबर के अनुसार दिल्ली के लाल किले में सेना की बैरक पर हमले का दोषी और मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयेबा का आतंकी अशफाक आरिफ की फांसी की सजा बरकरार रहेगी। आब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि, जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने पाकिस्तानी नागरिक आरिफ उर्फ अशफाक की उस याचिका को भी मंजूर कर लिया था, जिसमें ओपन कोर्ट में दोबारा पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की मांग की गई थी, जिस पर अदालत ने भी अपनी जरुरी इजाज़त दे दी थी।

वहीं साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए पुनर्विचार याचिका तब खारिज कर दी थी। इसके बाद फिर साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आरिफ की क्यूरेटिव याचिका भी इस बाबत खारिज कि थी। उसके बाद अब आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2000 के लाल किला हमले के मामले में आरोपी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की सजा को लेकर दायर की गई रिव्यू पिटीशन को खारिज किया है।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.