सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पश्चिम बंगाल में नहीं हो रही The Kerala Story फिल्म की स्क्रीनिंग, जानें वजह

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मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के प्रदर्शन की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई भी सिनेमा हॉल इस विवादास्पद फिल्म को दिखाने के लिए राजी नहीं हुआ है। दरअसल, राज्य सरकार ने इस फिल्म को ‘सांप्रदायिक अशांति’ के डर से प्रतिबंधित कर दिया था। बंगाल में फिल्म के वितरक सतदीप साहा ने शुक्रवार को एक न्यूज एजेंसी को बताया कि राज्य में अभी तक कोई भी सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स ‘द केरला स्टोरी’ दिखाने के लिए आगे नहीं आया है, जिसमें उनके परिवार के थिएटर भी शामिल हैं।

उन्होंने बताया, “हमने हॉल मालिकों और मल्टी-प्लेक्स अधिकारियों से कहा है कि वे स्क्रीनिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि अब केरल स्टोरी दिखाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन अब तक किसी ने भी यहां रिलीज के लिए कदम नहीं उठाया है, हो सकता है कि वे न करें किसी का विरोध करना चाहते हैं।” हालांकि, आईनॉक्स के क्षेत्रीय प्रमुख अमिताभ गुहा ठाकुरता ने कहा, ”हम (राज्य) सरकार के औपचारिक आदेश का इंतजार कर रहे हैं।”

फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि उन्हें कई हॉल मालिकों ने बताया है कि उन्हें “कुछ तिमाहियों से” धमकी दी गई है और फिल्म को प्रदर्शित नहीं करने के लिए कहा गया है। फिल्म की मुख्य अभिनेत्री अदा शर्मा के साथ यहां एक संवाददाता सम्मेलन में डारेक्टर ने यह दावा किया कि देश भर में रिलीज होने के दो सप्ताह के भीतर ही करीब 1.5-2 करोड़ लोग फिल्म देख चुके हैं।

‘द केरल स्टोरी’ पांच मई को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। ‘द केरला स्टोरी’ में दावा किया गया है कि केरल की महिलाओं को इस्लाम में धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया था और आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) में भर्ती किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले यह दावा करते हुए फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था कि अगर इसे प्रदर्शित किया गया तो सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रतिबंध को हटा दिया और इस डिस्क्लेमर के साथ इसकी स्क्रीनिंग की अनुमति दी कि फिल्म एक “काल्पनिक संस्करण” थी और इस्लाम में परिवर्तित होने वाली महिलाओं की संख्या के दावों का कोई प्रामाणिक डेटा नहीं था। फिल्म के निर्देशक ने कहा, “हम किसी भी विवाद में नहीं फंसना चाहते। मैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील करता हूं कि वह कृपया खुद फिल्म देखें और तय करें कि क्या यह सांप्रदायिक सद्भाव या कानून व्यवस्था की गड़बड़ी के लिए कोई खतरा है।”

उन्होंने कहा कि लोगों को यह तय करने दिया जाना चाहिए कि वे फिल्म देखना चाहते हैं या नहीं। “मैं बंगाली हूं, प्रोडक्शन डिजाइनर बंगाली हूं। हम हैरान और निराश हैं कि बंगाल में ऐसा हो रहा है।” फिल्म निर्देशक ने कहा, “अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद थिएटर मालिकों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है, तो हम नाराज हैं, हैरान हैं।”

उन्होंने बताया कि कैसे टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने को हरी झंडी दिखाई थी और टीएमसी ने उस मुद्दे पर राय की स्वतंत्रता की बात कही थी। उन्होंने कहा, “अब कलात्मक स्वतंत्रता का मुद्दा कहां चला गया? क्या दो स्थितियों में दो मानदंड हो सकते हैं?” निर्माता विपुल शाह ने मुंबई से वर्चुअली प्रेस को संबोधित करते हुए संकेत दिया कि अगर राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म नहीं दिखाई गई तो फिल्म कंपनी फिर से कोर्ट का रुख कर सकती है।

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