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गर्भपात कराने वाली नाबालिगों के नाम पुलिस को भी बताने की जरूरत नहीं

गर्भपात कराने वाली नाबालिगों के नाम पुलिस को भी बताने की जरूरत नहीं, डॉक्‍टरों को SC का सख्‍त आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम फैसले में आदेश दिया कि गर्भपात कराने पहुंची नाबालिगों (minors) के नाम को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि डॉक्टरों को खास तौर पर निर्देश दिया गया है कि गर्भपात…
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