अमिताभ बच्चन को दिल्ली हाई कोर्ट में खुद पेश होने की हिदायत, 4 साल पुराने पर्सनैलिटी राइट्स केस में 16 नवंबर को अगली सुनवाई
मनोरंजन डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। करीब चार साल पुराने इस मामले में अदालत ने कहा है कि यदि संबंधित पक्षों के बीच समझौता नहीं हो पाता और अमिताभ बच्चन मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें अगली सुनवाई के दौरान खुद अदालत में मौजूद रहना होगा। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की गई है।
समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होने से अटकी प्रक्रिया
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ के सामने बताया गया कि कुछ प्रतिवादियों के साथ मध्यस्थता के जरिए समझौता हो चुका है। हालांकि, अमिताभ बच्चन की ओर से कुछ व्यावहारिक दिक्कतों के कारण समझौते से जुड़े दस्तावेजों पर औपचारिक हस्ताक्षर नहीं हो पाए।
अदालत ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए समय दिया है। साथ ही निर्देश दिया कि यदि अगली सुनवाई तक समझौता नहीं होता या प्रक्रिया अधूरी रहती है, तो अमिताभ बच्चन को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।
सुनवाई में मौजूदगी को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत के आदेश के मुताबिक, अमिताभ बच्चन की व्यक्तिगत मौजूदगी से न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के ऑर्डर 10, रूल 2 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 168 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समझौते की प्रक्रिया पूरी नहीं होने और मामले को आगे बढ़ाने की स्थिति में अभिनेता को अगली सुनवाई के दौरान स्वयं उपस्थित रहना होगा।
2022 में अमिताभ बच्चन ने दायर की थी याचिका
अमिताभ बच्चन ने 25 नवंबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट में अपने व्यक्तित्व संबंधी अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने बिना अनुमति अपने नाम, पहचान, तस्वीर और आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी।
याचिका में कहा गया था कि कुछ लोग अभिनेता की लोकप्रियता का फायदा उठाकर अपने व्यावसायिक हित साध रहे हैं। इनमें लॉटरी से जुड़ी गतिविधियों में उनके नाम के इस्तेमाल का मामला भी शामिल था। इस मामले में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अमिताभ बच्चन की ओर से अदालत में पक्ष रखा था।
पहले भी अमिताभ बच्चन के पक्ष में आया था आदेश
नवंबर 2022 में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के पक्ष में आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि अभिनेता देश की जानी-मानी हस्ती हैं और कई विज्ञापनों में दिखाई देते हैं। ऐसे में उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, आवाज या चेहरे का इस्तेमाल कर किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार करना गलत है। वर्तमान कार्यवाही में समझौते से जुड़ी औपचारिकताओं और मामले को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है।
धर्मेंद्र और नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुए थे अमिताभ
अमिताभ बच्चन हाल के दिनों में अपने साथी कलाकारों को याद करते हुए भी चर्चा में रहे हैं। खबर में दावा किया गया है कि अभिनेता ने धर्मेंद्र और नाना पाटेकर को लेकर भावनात्मक प्रतिक्रिया साझा की थी। नाना पाटेकर को याद करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा किया था, जिसमें दोनों की पुरानी यादें दिखाई गई थीं।