गौतमबुद्धनगर में नया नियम लागू: PNG कनेक्शन वालों को छोड़ना होगा LPG, डीएम ने कंपनियों को दिए सख्त निर्देश
गौतमबुद्धनगर में गैस उपभोक्ताओं को लेकर बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए एलपीजी और आईजीएल से जुड़ी कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। यह आदेश 14 मार्च 2026 को जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर लागू किया जा रहा है।
केंद्र की अधिसूचना का पालन अनिवार्य
जिलाधिकारी ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और आईजीएल के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी कंपनियों के बीच समन्वय बनाकर कार्रवाई करने को कहा गया है।
PNG और LPG दोनों कनेक्शन रखने पर रोक
अधिसूचना के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के पास पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) और घरेलू एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं, वे अब एलपीजी कनेक्शन नहीं रख सकेंगे। ऐसे सभी लोगों को अपना एलपीजी कनेक्शन तत्काल प्रभाव से सरेंडर करना होगा।
रिफिल लेने पर भी लगेगी रोक
स्पष्ट किया गया है कि PNG कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ता न तो नया एलपीजी कनेक्शन ले सकेंगे और न ही किसी सरकारी तेल कंपनी या उसके वितरकों से एलपीजी सिलेंडर का रिफिल प्राप्त कर सकेंगे।
कंपनियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश
जिलाधिकारी ने एलपीजी और आईजीएल कंपनियों के डिविजनल हेड, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक और टेरीटरी मैनेजर को निर्देश दिया है कि वे आपसी समन्वय स्थापित करते हुए ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान करें और नियमों के अनुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।