मध्य प्रदेश में खांसी की जहरीली दवा बेचकर 23 बच्चों को मौत की नींद सुलाने वाले आरोपी जेल के पीछे जा चुके हैं। शुक्रवार को कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड के आरोपी गोवर्धन रंगनाथन को परासिया कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। जब आरोपियों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तब वकीलों ने उनके साथ धक्का-मुक्की और गाली गलौज भी की। कई वकीलों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की।
आरोपियों की पेशी के दौरान परासिया कोर्ट में जमकर हंगामा हुआ। जहरीली दवा बनाने वाले रंगनाथन को कोर्ट परिसर में वकीलों ने घेर लिया और मुरादाबाद के लगाए नारे लगाए। जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ से 23 मासूमों की मौत के बाद एमपी पुलिस ने श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी के मालिक गोवर्धन रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है और शनिवार को परासिया कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेंद्र उइके की अदालत ने आरोपी को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

आरोपी के साथ धक्का-मुक्की
आरोपी की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में वकीलों और लोगों ने जोरदार विरोध किया। आरोपी के साथ धक्का-मुक्की की कोशिश हुई और वकीलों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वकीलों ने इस दौरान पुलिस अभिरक्षा में लाए गए रंगनाथन को घेर लिया जिस पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। एमपी पुलिस का विशेष जांच दल रंगनाथन से पूछताछ कर रहा है। आरोपी को सुबह पुलिस हवाई जहाज से नागपुर होते हुए परासिया लाई थी और थाने में रखा गया था। कोर्ट ने अब उसे दस दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।
पुलिस का बयान
जबलपुर जोन के आईजी प्रमोद वर्मा ने बताया, “कांचीपुरम स्थित इस फैक्ट्री में बने कफ सिरप से छिंदवाड़ा में हुई 24 बच्चों की मौत के मामले में चेन्नई से हमारी एसआईटी टीम फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार करके यहां ले आई है। आज कोर्ट ने आगे की जाँच के लिए 10 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है।”