नई दिल्ली: ईपीएफ ग्राहकों के लिए खुशखबरी। अब रिटायरमेंट का इंतज़ार मत कीजिए। नौकरी में रहते हुए भी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। कर्मचारियों को बड़ी राहत देने के लिए ईपीएफ निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। अब आप पीएफ में जमा पैसों से अपने सपने पूरे कर सकते हैं।
ईपीएफओ पहली बार घर खरीदने वालों को विशेष लाभ प्रदान करता है। वह लाभ क्या है? अब आप अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 90 प्रतिशत हिस्सा घर खरीदने, नया घर बनाने या ईएमआई चुकाने के लिए निकाल सकते हैं। ईपीएफ योजना की नई धारा 68-बीडी के तहत, पीएफ ग्राहकों को पहली बार घर खरीदने पर यह लाभ मिलेगा। निकासी की पात्रता अवधि भी खाता खोलने की तारीख से 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है। इसका मतलब है कि पीएफ खाता खोलने के 3 साल के भीतर खाते से धनराशि निकाली जा सकती है।
पहले, पीएफ खाता खोलने के कम से कम 5 साल बाद ही पैसे निकाले जा सकते थे। तब भी, ग्राहक केवल 36 महीने की जमा राशि और ब्याज ही निकाल सकते थे। पीएफ के पैसे से घर खरीदने पर कई नियम और पाबंदियाँ थीं। अब से, ये सारी बाधाएँ दूर हो जाएँगी। हालाँकि, ग्राहक घर बनाने के लिए अपने पीएफ खाते से केवल एक बार ही पैसे निकाल सकते हैं।

EPF खाते के नियमों में कुछ और बदलाव भी हुए हैं। उदाहरण के लिए, अब से आप आपात स्थिति या अचानक ज़रूरत पड़ने पर अपने PF से 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं।
इसके अलावा, स्वचालित दावा निपटान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। पीएफ निकासी के लिए आवेदन प्रक्रिया और सत्यापन नियमों को भी सरल बनाया गया है। वर्तमान में, 95 प्रतिशत पीएफ दावे 3 से 4 दिनों के भीतर निपटा दिए जाते हैं। अगर आपको पढ़ाई, शादी या इलाज के लिए अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप आसानी से अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं।