नई दिल्ली । कन्नड़ अभिनेता और रेणुकास्वामी(Renukaswami) हत्या मामले(Murder Cases) के आरोपी दर्शन थोगूडिप्पा(accused Darshan Thoogudipppa) को बड़ी राहत(Big relief) नहीं मिल सकी। बेंगलुरु की 57वीं सीसीएच अदालत ने मंगलवार को उनकी वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल से बल्लारी जेल में ट्रांसफर करने की मांग की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए दर्शन सुनवाई के दौरान भावुक हो गए।
एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, “मुझे किसी के लिए कुछ नहीं चाहिए, कृपया मुझे जहर दे दीजिए। लगभग एक महीने से मैंने धूप नहीं देखी है। मेरे हाथों में फंगल इंफेक्शन हो रहा है। यहां की जिंदगी असहनीय हो गई है।” इस पर जज ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आप ऐसी बातें नहीं कह सकते हैं। दर्शन ने इसके बाद चुप्पी साध ली।

अदालत ने जेल ट्रांसफर की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, सीमित राहत देते हुए जेल मैन्युअल के मुताबिक दर्शन को जेल परिसर में घूमने और अतिरिक्त बिस्तर, तकिये और चादर की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि जेल नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए आरोपी को बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में ही रखा जा सकता है।
आपको बता दें कि 11 जून 2023 को दर्शन, पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य को रेणुकास्वामी हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था। 131 दिन जेल में रहने के बाद 30 अक्टूबर को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। 13 दिसंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दी। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जमानत रद्द कर दी, जिसके बाद दर्शन फिर से जेल भेजे गए।