वक्फ संशोधन अधिनियम 2025: सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, कुछ प्रावधानों पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बनाने के लिए इस्लाम धर्म की अनिवार्यता पर लगाई रोक, वक्फ बोर्ड सीईओ नियुक्ति पर भी दिया निर्देश

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वक्फ संशोधन बिल पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है, हालांकि पूरे कानून पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया। वक्फ कानून में यह शर्त थी कि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए संबंधित व्यक्ति को कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगाते हुए इसे अमल में लाने से मना कर दिया। इसके साथ ही कुछ अन्य विवादित प्रावधानों पर भी अदालत ने रोक लगा दी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का इस्लाम धर्म का अनुयायी होना अनिवार्य बताया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह रोक तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक राज्य सरकारें यह तय करने के लिए उपयुक्त नियम नहीं बना लेतीं कि किसी व्यक्ति को इस्लाम का अनुयायी मानने का आधार क्या होगा। इस आदेश के साथ अदालत ने संबंधित प्रावधान के अमल को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

याचिका में यह आपत्ति उठाई गई थी कि नए कानून के तहत गैर-मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए जा सकते हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो, वक्फ बोर्ड का सीईओ एक मुस्लिम होना चाहिए। हालांकि, अदालत ने इस प्रावधान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में गैर-मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन यह स्थिति तभी बनेगी जब योग्य मुस्लिम उम्मीदवार उपलब्ध न हों।

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