होटल अग्निकांड मामले में मालिक समेत 11 लोगों को उम्रकैद की सजा, 78 लोग की गई थी जान

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अंकाराः तुर्किये की एक अदालत ने ‘स्की रिसॉर्ट’ स्थित होटल में लगी घातक आग के संबंध में गंभीर लापरवाही का दोषी ठहराते हुए होटल मालिक और 10 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की शुक्रवार को सजा सुनाई। सरकारी अनादोलु एजेंसी ने यह जानकारी दी। बोलू प्रांत के कार्तलकाया स्की रिसॉर्ट स्थित 12 मंजिला ‘ग्रैंड कार्तल’ होटल में 21 जनवरी को आग लग जाने से 78 लोगों की मौत हो गई और 133 अन्य घायल हो गए थे। इस हादसे में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आए कुल 34 बच्चे भी मारे गए।

अदालत ने होटल मालिक हालित एर्गुल, उनकी पत्नी, दो बेटियों, होटल प्रबंधकों, एक डिप्टी मेयर और अग्निशमन के एक उप प्रमुख को लापरवाही बरतने के साथ ‘हत्या के इरादे की संभावना’ के साथ लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया।

बच्चों की मौत के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा 44 अन्य मौतों के लिए उन्हें 25 वर्ष की अतिरिक्त जेल की सजा दी गई। आग लगने की इस घटना के दौरान होटल में रहने आए लोगों और होटल कर्मचारियों को आग की लपटों तथा धुएं से बचने के लिए खिड़कियों से कूदना पड़ा। प्रत्येक सुनवाई के दौरान पीड़ितों के परिजन समेत अन्य लोगों ने अदालत के बाहर प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की।

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