दिल्ली सरकार देगी 6000 रुपये प्रतिमाह, 1200 से अधिक आवेदन आए; दिव्यांगों को मिलेगा बड़ा आर्थिक सहारा
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की नई योजना के तहत उच्च स्तर की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की देखभाल करने वाले देखभालकर्ताओं (caregivers) को हर महीने 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना में अब तक 1200 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनका सत्यापन पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जा रहा है।
क्या है योजना का मकसद और कौन होगा लाभार्थी
इस योजना का उद्देश्य उन दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक मदद देना है, जिन्हें दैनिक गतिविधियों में गहन सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति को सहायता देने वाले देखभालकर्ता को अन्य दिव्यांगता कल्याण कार्यक्रमों के अलावा प्रति माह 6000 रुपये दिए जाएंगे।
आवेदन कितने आए और सत्यापन की प्रक्रिया
एक अधिकारी ने बताया कि विभाग को अब तक लगभग 1200 आवेदन मिले हैं और इनमें पात्रता मानदंडों के अनुसार सत्यापन किया जा रहा है। इसके तहत आवेदक को नामित मूल्यांकन बोर्ड द्वारा आयोजित मूल्यांकन में 60 से 100 अंक प्राप्त करने होंगे।
पात्रता मानदंड क्या हैं
आवेदक के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 के तहत जारी स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें उन्हें मानक विकलांगता वाले व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया गया हो। इसके अलावा आवेदक को कम से कम पांच वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए, उनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और वे सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए।
‘उच्च सहायता’ का क्या मतलब है
अधिकारी ने बताया कि योजना में ‘उच्च सहायता’ का मतलब गहन सहायता (intensive support) है, जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या अन्य प्रकार की सहायता होती है। यह सहायता दिव्यांग व्यक्ति को दैनिक गतिविधियाँ करने, निर्णय लेने, सुविधाओं तक पहुँचने और शिक्षा, रोजगार, परिवार व सामाजिक जीवन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक होती है।