चंडीगढ़ PGI में स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी पूरी तरह निर्बाध, कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक, एस्मा लागू
चंडीगढ़: पीजीआई में मरीजों को अब किसी भी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूटी प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की हड़ताल पर छह महीने के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही संस्थान में आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है।
एस्मा लागू कर सभी सेवाएं घोषित की गईं आवश्यक
यूटी प्रशासन ने हरियाणा आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1974 यानी एस्मा की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। इसके तहत पीजीआई में कार्यरत सभी कर्मचारियों की सेवाओं को आवश्यक सेवा की श्रेणी में रखा गया है।
प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि अब किसी भी तरह की हड़ताल को अगले छह महीनों तक अनुमति नहीं दी जाएगी।
मरीजों की सुविधा और व्यवस्था को प्राथमिकता
अधिसूचना में कहा गया है कि पीजीआई में हड़ताल होने की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ सार्वजनिक सुरक्षा, स्वच्छता और कानून-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका सीधा असर मरीजों और उनके परिजनों पर पड़ता है, जिन्हें गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अस्पताल की सेवाएं बिना किसी रुकावट के लगातार जारी रहें।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल प्रशासन का उद्देश्य है कि मरीजों को इलाज के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे सुचारू रूप से चलती रहें।