पटना: राजधानी पटना में स्कूलों के दोबारा खुलने के साथ ही कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। नए निर्देशों के तहत स्कूल समय के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान को संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। यह व्यवस्था 22 जून से लागू होगी, जब गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूलों में नियमित शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होंगी।
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस अवधि में कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और केवल शाम 4 बजे के बाद ही कक्षाओं का संचालन कर सकेंगे।
स्कूलों में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर
शिक्षा विभाग का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य छात्रों की नियमित स्कूल उपस्थिति सुनिश्चित करना है। विभाग का मानना है कि कई विद्यार्थी स्कूल के बजाय कोचिंग संस्थानों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे उनकी विद्यालयी शिक्षा प्रभावित होती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल समय में कोचिंग संचालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि छात्र नियमित रूप से विद्यालय जाएं और उनकी शैक्षणिक प्रगति बेहतर हो सके।
कोचिंग संस्थानों की होगी विशेष निगरानी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्कूल खुलने के बाद कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
अधिकारियों के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित समय के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित न हो। इसके लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा।
हालिया घटनाओं के बाद बढ़ी प्रशासनिक सतर्कता
पटना में कोचिंग संस्थानों को लेकर हाल के दिनों में चर्चा तेज रही है। इसी बीच प्रशासन ने स्कूल समय में कोचिंग संचालन पर प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि छात्रों के हितों को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है।
प्रशासन का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद विद्यार्थियों का अधिक समय विद्यालयी शिक्षा में लगेगा और उनकी पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।