शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को जज ने सुनाई शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ पर्चे बांटने की सजा

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चेन्नई: शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले एक ड्राइवर को कोर्ट ने जमानत देते हुए अनोखी सजा सुनाई है। मद्रास हाईकोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोपी एक शख्स को जमानत की शर्त के रूप में शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ पर्चे बांटने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के जज ने निर्देश दिए कि शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले और तीन राहगीरों को घायल करने वाले शख्स को चेन्नई जंक्शन पर दो सप्ताह तक शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ पर्चे बांटने होंगे। ऐसा उसे तब तक करना होगा, जब तक कि उसे इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि शराब पीकर गाड़ी चलाना कितना खतरनाक और जानलेवा है।

जस्टिस एडी जगदीश चंद्र ने आरोपी युवक को जमानत देते हुए यह निर्देश दिया। जस्टिस जगदीश चंद्र ने कहा कि उसे 25,000 रुपए के जमानत बॉन्ड पर पर रिहा किया जाएगा। बता दें कि आरोपी युवक को नशे की हालत में गाड़ी चलाते समय तीन राहगीरों को चोट पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जमानत देने का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने शराब के नशे में जल्दबाजी और लापरवाही से अपनी गाड़ी चलाई और तीन पैदल चलने वालों को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए और इतना ही नहीं, वह मौके से फरार भी हो गया था। आरोपी को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत दे दी। दरअसल, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि तीनों घायल व्यक्ति ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से भी छुट्टी मिल चुकी है। इसलिए याचिकाकर्ता को भी जमानत दे दी जानी चाहिए क्योंकि उसे भी अपने परिवार की देखभाल करनी है।

जमानत का आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को अडयार पुलिस स्टेशन में दो सप्ताह तक रिपोर्ट करनी होगी और सुबह 9 से 10 और शाम में 5 से 7 बजे तक नशे के खिलाफ पर्चियों का वितरण करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके बाद जब भी आवश्यकता हो, उसे पुलिस के समक्ष रिपोर्ट करना होगा।

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