मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल जेल की सजा

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सूरत: मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की कोर्ट राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी कैसे? सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया। राहुल को जिस अपराध का दोषी पाया गया है, उसमें दो साल तक की सजा सुनाई गई है। वहीं राहुल को कोर्ट से तुरंत बेल मिल गई है।

फैसले के वक्त खुद राहुल गांधी भी कोर्ट में मौजूद रहे। यह केस राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज किया गया था। उन्होंने कर्नाटक में एक चुनावी जनसभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने इस दौरान नीरव मोदी, ललित मोदी का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’

इसके बाद बीजेपी विधायक परनेश मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। उनका दावा था कि राहुल के बयान से मोदी समुदाय का अपमान हुआ है। राहुल गांधी को इस केस में तीन बार कोर्ट में पेश होना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि चुनावी समभा मं उन्होंने बयान दिया था और याद नहीं है कि क्या कहा था। कोर्ट में सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग को पेश किया गया था। निर्वाचन अधिकारी को भी बुलाया गया था।

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