Lakhimpur kheri case : SIT ने दो बार यूपी सरकार से आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को कहा

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Lakhimpur kheri case : लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है. इसने कहा कि मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने उत्तर प्रदेश सरकार को दो बार मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की सिफारिश की थी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उस जगह पर थे, जिसमें आठ लोग मारे गए थे, और अक्टूबर में यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अपनाए गए मार्ग में बदलाव के बारे में जानते थे।

आशीष मिश्रा पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मौर्य के दौरे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलने का आरोप लगाया गया था। किसान तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, जिन्हें बाद में केंद्र ने निरस्त कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द नहीं करने को लेकर विशेष जांच दल की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश प्रशासन से सवाल किया था ।

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रिर्पोट – शिवी अग्रवाल

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