फर्जी दस्तावेजों से फ्लैट गबन मामले में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को 2 साल की जेल

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नासिक (संतोष पांडेय): महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा झटका देते हुए 2 साल की जेल और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को दस्तावेज़ जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया गया है।

30 साल पुराना मामला, अब आया फैसला

मामला 1995 का है, जब माणिकराव कोकाटे और उनके भाई पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए फ्लैटों के गबन का आरोप लगा था। इस संबंध में तत्कालीन मंत्री तुकाराम दिघोले ने अदालत में याचिका दायर की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कोकाटे ने सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर अवैध रूप से संपत्ति पर कब्जा किया था। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जाली दस्तावेज तैयार करना), 471 (फर्जी दस्तावेज़ इस्तेमाल करना) और 474 (छिपाने के उद्देश्य से जाली दस्तावेज़ रखना) के तहत दोषी माना है।

विधायक और मंत्री पद पर संकट?

अदालत के इस फैसले से माणिकराव कोकाटे का राजनीतिक करियर संकट में आ सकता है। यदि ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली, तो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है और मंत्री पद भी खतरे में पड़ सकता है। हालांकि, कोकाटे के वकीलों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। अब यह देखना होगा कि उच्च न्यायालय इस मामले में क्या रुख अपनाता है।

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