गोद लेने वाली माताओं को भी मिलेगा 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गोद लेने वाली महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, गोद लेने वाली हर महिला को गोद लेने की तारीख से 12 हफ्तों का मातृत्व अवकाश मिलेगा।

उम्र आधारित शर्त को बताया असंवैधानिक

सुनवाई के दौरान अदालत ने ‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020’ की धारा 60(4) में मौजूद उस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें केवल तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली माताओं को ही मातृत्व अवकाश का अधिकार दिया गया था। कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

जैविक और गोद लेने वाली मां में नहीं कोई फर्क

अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि मातृत्व अवकाश का उद्देश्य बच्चे और मां के बीच संबंध मजबूत करना है, न कि यह देखना कि बच्चा परिवार में किस तरह आया है। कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि एक जैविक मां और गोद लेने वाली मां के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता।

पितृत्व अवकाश पर भी नीति बनाने की सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी सुझाव दिया कि वह पितृत्व अवकाश को लेकर भी नीति बनाने पर विचार करे। अदालत ने कहा कि बच्चों की देखभाल के मामले में अधिक समावेशी और लिंग-तटस्थ दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

बच्चे के हित को रखा सर्वोपरि

अदालत ने अपने फैसले में बच्चे के हित को सबसे ऊपर रखा। कोर्ट ने कहा कि खासकर बड़े बच्चों को, जिन्हें संस्थानों से गोद लिया जाता है, नए परिवार में ढलने के लिए अधिक समय की जरूरत होती है। ऐसे में मातृत्व अवकाश उन्हें भावनात्मक रूप से सुरक्षित माहौल देने में मदद करता है।

याचिका पर आया ऐतिहासिक फैसला

यह फैसला कर्नाटक की वकील हमसानंदिनी नंदुरी की याचिका पर सुनाया गया। उन्होंने इस प्रावधान को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि भारत में गोद लेने की प्रक्रिया में तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेना बेहद कम होता है, ऐसे में पुराना प्रावधान व्यावहारिक रूप से प्रभावहीन था।

 

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