BRS नेता के. कविता को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

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नई दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार चल रही BRS नेता के. कविता को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने के. कविता की जमानत याचिका खारिज की। ये जमानत याचिकाएं CBI और ED मामलों में दाखिल की गई थी, जिन्हें हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ईडी और सीबीआई के इन दोनों मामले में दाखिल जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए के. कविता की याचिकाओं को खारिज कर दिया।

बता दें कि जस्टिस शर्मा ने 28 मई को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने बीआरएस नेता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने ‘घोटाले’ के पीछे की साजिश में अहम भूमिका अदा की है। बीआरएस में सक्रिय नेता और तेलंगाना की एमएलसी होने के नाते वह ‘कमजोर’ महिलाओं के साथ समानता की मांग नहीं कर सकती हैं। एजेंसी ने अपनी दलील में यह भी कहा कि वह अपने रसूख पर पद के चलते जमानत पर बाहर रहते हुए सबूतों व गवाहों से छेड़छाड़ और प्रभावित कर सकती है।

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