मुंबई: नालासोपारा में 34 अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर, बॉम्बे हाईकोर्ट का है आदेश

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मुंबई: आज महाराष्ट्र में मुंबई से सटे नालासोपारा में 34 अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। यहां फिलहाल बुलडोजर चल रही है। इस कार्रवाई का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है। वहीं प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने के लिए सुरक्षा कायम रखने के लिए आज हां 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इस कार्रवाई के बाद लगभग 200 परिवार का बेघर होना तय है, जो कई सालों से इसी बस्ती में रह रहे थे। दरउसल वसई-विरार महानगर पालिका ने इन 34 इमारतों के निवासियों को आज यानी 22 जनवरी 2025 तक घर खाली करने का नोटिस भी जारी किया था।

जानकारी दें कि, नालासोपारा पूर्व के अग्रवाल नगरी स्थित लक्ष्मी नगर में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित भूमि पर 41 अवैध इमारतों का निर्माण हुआ था। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन इमारतों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इससे पहले 7 अवैध इमारतों को ध्वस्त किया गया था। वहीं इस कार्रवाई में करीब 50 से अधिक परिवार बेघर हुए थे। इनमें कुछ इमारतें तो भयंकर तरीके से जर्जर हो चुकी थीं। बीते साल 2024 की नवंबर में वसई-विरार महानगर पालिका द्वारा इनमें से 7 इमारतें को तोड़ी जा चुकी है। हालांकि इनमें से बची हुई 34 इमारतों में रहने वाले लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए घर खाली नहीं किया था। इसके कारण तब यह कार्रवाई रुक गई थी।

वहीं कोर्ट ने मनपा से 31 जनवरी तक कार्रवाई करने की रिपोर्ट भी मांगी है। ऐसे में इस आदेश की तामील के लिए मनपा ने कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन से पुलिस बल पहले ही मंगवा लिया था। वहीं आज 23, 24 व 27, 28 जनवरी को यह तोड़क कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि,यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था लेकिन वहां से भी यहां रह रहे लोगों को निराशा मिली थी।

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