गौतमबुद्धनगर: जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र अभ्यर्थी 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शासन द्वारा योजना में आय सीमा और देय धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके।
प्रति जोड़ा 1 लाख रुपये खर्च का प्रावधान
नवीन शासनादेश के अनुसार योजना के अंतर्गत प्रति जोड़े कुल 1 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। इसमें 60 हजार रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे, 25 हजार रुपये की वैवाहिक उपहार सामग्री दी जाएगी और 15 हजार रुपये विवाह आयोजन पर खर्च किए जाएंगे।
पात्रता के लिए आय सीमा और निवास अनिवार्य
योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। साथ ही परिवार निराश्रित, निर्धन एवं जरूरतमंद श्रेणी में होना चाहिए। आवेदक परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
आयु सीमा और दस्तावेज जरूरी
विवाह के लिए आवेदन करते समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। आयु प्रमाण के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड मान्य होंगे। योजना का लाभ अविवाहित कन्या के साथ-साथ विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह पर भी दिया जाएगा।
इन वर्गों को प्राथमिकता
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना में निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री और स्वयं दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, कई माध्यम उपलब्ध
इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र या स्वयं भी किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी, नगरीय निकाय या जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।