बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर 10 मई को फैसला सुनाएगा कोर्ट

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नई दिल्ली : दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला टाल दिया है। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर 10 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें बृजभूषण ने इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी। दरअसल, बृजभूषण शरण सिंह की ओर से 18 अप्रैल को याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 7 सितंबर, 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं थे। बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच करने का आदेश देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने 4 अप्रैल को आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया था कि टोक्यो, मंगोलिया, बुल्गारिया, जकार्ता, कजाकिस्तान, तुर्की आदि में हुई घटना का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है। ऐसे में मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेना होता है। कोर्ट ने 20 जुलाई, 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी।

दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 7 जुलाई 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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