LPG छोड़ PNG अपनाने की डेडलाइन तय: 3 महीने में स्विच नहीं किया तो बंद हो जाएगा गैस कनेक्शन

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नई दिल्ली। अगर आपके घर तक पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा पहुंच चुकी है और आप अब भी एलपीजी सिलिंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे उपभोक्ताओं को तीन महीने के भीतर PNG पर शिफ्ट होना होगा, अन्यथा उनके LPG कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे।

सरकार का नया सख्त आदेश लागू
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मंगलवार को जारी आदेश में यह प्रावधान किया है। ‘नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर, 2026’ के तहत जिन क्षेत्रों में PNG पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां सभी घरों के लिए PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

तीन महीने का समय, फिर कटेगी सप्लाई
सरकार या अधिकृत एजेंसियां संबंधित उपभोक्ताओं को नोटिस देंगी। इसके बाद तीन महीने के भीतर LPG से PNG में स्विच करना होगा। यदि तय समयसीमा में बदलाव नहीं किया गया, तो उस पते पर एलपीजी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी।

तकनीकी दिक्कत पर मिल सकता है राहत
यदि किसी घर में तकनीकी कारणों से PNG कनेक्शन देना संभव नहीं है, तो अधिकृत एजेंसी ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) जारी कर सकती है। ऐसे मामलों में LPG सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन जैसे ही PNG कनेक्शन संभव होगा, यह छूट समाप्त कर दी जाएगी।

LPG बचत और दूरदराज क्षेत्रों पर फोकस
सरकार का उद्देश्य उन इलाकों में LPG की खपत कम करना है, जहां PNG उपलब्ध है, ताकि बचाई गई गैस को उन दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके जहां पाइपलाइन नेटवर्क अभी नहीं पहुंचा है। यह कदम देश की ऊर्जा विविधीकरण नीति का भी हिस्सा है।

PNG को बताया बेहतर विकल्प
सरकार का मानना है कि PNG की आपूर्ति देश में अधिक स्थिर है और यह उपभोक्ताओं के लिए भी सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें सिलिंडर बुकिंग या स्टोरेज की जरूरत नहीं होती और गैस सीधे पाइप के जरिए लगातार मिलती रहती है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और मंजूरी प्रक्रिया हुई आसान
नए आदेश में पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन देने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। राज्य एजेंसियों के लिए मंजूरी की समयसीमा तय की गई है, और समय पर निर्णय न लेने की स्थिति में स्वीकृति स्वतः मानी जाएगी। आवासीय सोसाइटियों को तीन कार्य दिवस में अनुमति देनी होगी, जबकि अंतिम कनेक्टिविटी 48 घंटे में देने का प्रावधान है।

कंपनियों पर भी सख्ती, तय समय में काम जरूरी
पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनियों को मंजूरी मिलने के चार महीने के भीतर काम शुरू करना होगा। ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। पूरे आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) करेगा।

लाखों घर अब भी कर रहे LPG का इस्तेमाल
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में फिलहाल 1.5 से 1.6 करोड़ PNG कनेक्शन हैं। हालांकि, जिन क्षेत्रों में PNG नेटवर्क पहुंच चुका है, वहां करीब 60 लाख घर ऐसे हैं जो PNG ले सकते हैं, लेकिन अब भी LPG का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य इन्हें जल्द से जल्द PNG से जोड़ना है।

तेजी से बढ़ रहे PNG कनेक्शन
सरकार ने PNG विस्तार अभियान को भी गति दी है। हाल के दिनों में 2.2 लाख नए PNG कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसके साथ ही दुकानों, होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी PNG से जोड़ने की प्रक्रिया तेज की गई है।

 

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