दिल्ली चुनाव: दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को मिली कस्टडी परोल, चुनाव प्रचार की इजाजत

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगो के आरोपी ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दे दी है। ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी परोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी परोल दिया है। इस दौरान ताहिर को पुलिस कस्टडी में चुनाव प्रचार की इजाजत होगी। हालांकि, ताहिर करावल नगर अपने घर नहीं जा पाएगा।

शर्तों के साथ मिली है परोल
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को कई कड़ी शर्तों के साथ चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी परोल दी है। कोर्ट के आदेशानुसार, ताहिर हुसैन जेल मैनुअल के मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रचार के लिए जेल से बाहर रहेगा। इस दौरान ताहिर हुसैन को दो लाख सात हजार, लगभग प्रतिदिन के हिसाब से दो दिनों की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। ताहिर हुसैन अपने घर नहीं जा सकेगा और केस से जुड़े मामले पर कोई बयान नहीं देगा। हालांकि, ताहिर पार्टी के ऑफिस जा सकता है।

AIMIM ने दिया है टिकट
दरअसल, AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 जनवरी को ताहिर हुसैन को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए हिरासत पैरोल दिया था। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी, 2020 को दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। इस दंगे में IB के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत हुई थी। ताहिर इस मामले में आरोपी है।

दिल्ली में चुनाव का शेड्यूल
चुनाव आयोग ने केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव एक ही चरण में संपन्न कराया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 5 फरवरी 2025 की तारीख को होगी। वहीं, चुनाव का परिणाम 8 फरवरी 2025 को जारी किया जाएगा।

 

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