आगामी मानसून सत्र में दिल्ली सरकार पेश करेगी स्कूल फीस विधेयक, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार आगामी मानसून सत्र में निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। 29 अप्रैल को पारित कैबिनेट द्वारा अनुमोदित अध्यादेश के अनुसार, यह विधेयक मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कठोर दंड का प्रावधान करता है। पहली बार उल्लंघन करने पर, स्कूलों पर 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, और बार-बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यदि स्कूल निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि वापस नहीं करता है, तो जुर्माना 20 दिनों के बाद दोगुना, 40 दिनों के बाद तिगुना और हर 20 दिन की देरी के साथ बढ़ता रहेगा। बार-बार उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन में आधिकारिक पदों पर रहने पर प्रतिबंध लग सकता है और भविष्य में शुल्क संशोधन का प्रस्ताव देने का अधिकार भी छिन सकता है।

‘दिल्ली विधानसभा अब ई-विधानसभा के रूप में कार्य करेगी’
साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली विधानसभा अब कागजरहित ई-विधानसभा के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने कहा, “यह खुशी की बात है कि दिल्ली विधानसभा अब कागज रहित होगी। हमने विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में भी विकसित किया है, क्योंकि यह अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है।” उन्होंने कहा कि सरकार के व्यापक डिजिटल और सतत शासन एजेंडे के तहत दिल्ली सचिवालय को भी कागज़ रहित बनाने के प्रयास चल रहे हैं।

‘विकास के लिए नीतिगत फैसले ले रहे’
उन्होंने कहा, “हम दिल्ली के विकास के लिए नीतिगत फैसले ले रहे हैं।” रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार के तहत यह मानसून सत्र दिल्ली विधानसभा का तीसरा सत्र होगा।

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