ऋतिक रोशन की शिकायत पर दिल्ली हाईकोर्ट का बयान, अपमानजनक कंटेंट पर लगेगी रोक

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नई दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिनेता ने खुद के नाम और छवि का गलत उपयोग किए जाने के मामले में एक मुकदमा दायर किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह अभिनेता ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व अधिकारों के व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित करेगी। इसमें एआई (AI) के उपयोग और भ्रामक या अपमानजनक सामग्री तैयार करने पर भी रोक शामिल होगी।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि फैन पेजों या प्रोफाइल्स के संबंध में फिलहाल किसी भी प्रकार का निर्देश जारी नहीं किया जा रहा है। इसके बजाय अदालत ने आदेश दिया कि ऐसे पेजों की बेसिक सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन (BSI) अभिनेता को उपलब्ध कराई जाए ताकि संभावित दुरुपयोग की पहचान की जा सके।

ऋतिक रोशन ने अपने नाम, पहचान, आवाज और व्यक्तित्व को गलत तरीके से उपयोग करने पर सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किए गए मुकदमे में बताया कि व्यावसायिक तौर पर उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। अभिनेता ने इस तरह के दुरुपयोग को रोकने और अपनी पहचान को ऑनलाइन या विज्ञापनों के माध्यम से शोषण से बचाने के लिए इन्हें रोकने की मांग की है।

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