देवरिया। चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर अधिरोपित प्रतिबंध का अनुपालन हो सुनिश्चित

समस्त स्टेक होल्डर्स 30 जून तक अपना स्टाक समाप्त करते हुए उत्पादन पर लगाये रोक -डीएम

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देवरिया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर अधिरोपित प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया है।

स्टेक होल्डर्स 30 जून तक अपना स्टाक समाप्त करते हुए उत्पादन पर लगाये रोक -डीएम

जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने उक्त के अनुपालन में समस्त स्टेक होल्डर्स को निर्देशित किया है कि वे ईयर बड की प्लास्टिक डंडी, बैलून की प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक झंडे, कैन्डी में लगी प्लास्टिक की डंडी, आईसक्रीम की डंडी, पॉलीस्टाइरीन(थर्मोकोल), प्लास्टिक/थर्मोकोल के प्लेट, कप, गिलास, कटलरी के समान जैसे कॉटा, चम्मच, छूरी, स्ट्रा, स्ट्रे, मिठाई के डब्बो को लपेटने हेतु पतले प्लास्टिक के शीट, आमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट की पैकेजिंग, 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर, स्ट्ररगर इत्यादि का 30 जून तक अपना स्टाक समाप्त करते हुए उत्पादन रोक दें।

उन्होने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे उक्त के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

 

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रिपोर्ट : अजय कुमार पाण्डेय , देवरिया ।

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