दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला, आरोपी निकला हिस्ट्रीशीटर
जनसुनवाई के दौरान हुआ हमला, आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज, पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया। आरोपी की पहचान 41 वर्षीय राजेश खिमजी सकारिया के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गुजरात के राजकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।
आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया का आपराधिक इतिहास
जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से कई में वह बरी हो चुका है, जबकि एक मामला अभी न्यायालय में लंबित है।
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केस नं. 0215/2017 – IPC की धारा 326, 504, 114 में दर्ज मामला, 2019 में कोर्ट से बरी।
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केस नं. 1227/2020 – प्रोहिबिशन एक्ट धारा 65AA, 116B में दर्ज मामला, 2023 में बरी।
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केस नं. 1591/2020 – प्रोहिबिशन एक्ट धारा 65AA, 116B में दर्ज मामला, 2023 में बरी।
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केस नं. 0871/2022 – प्रोहिबिशन एक्ट धारा 6PI, 116B में दर्ज मामला, सुनवाई 29 सितम्बर 2025 को।
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केस नं. 0072/2024 – IPC धारा 324, 323, 504, 114 व GP Act धारा 135(1), 2024 में कोर्ट से बरी।
सीएम ऑफिस का बयान – “हमला सुनियोजित साजिश”
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को एक सुनियोजित साजिश करार दिया है। शालीमार बाग स्थित सीएम आवास से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को हमले से 24 घंटे पहले आवास की रेकी करते, वीडियो बनाते और योजना बनाते हुए देखा गया है। यह फुटेज पुलिस को सौंप दिया गया है और जांच जारी है।
दिल्ली पुलिस की जांच
पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी राजेश के कॉल डेटा रिकॉर्ड (CDR) खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि उसने हमले से पहले किन-किन लोगों से संपर्क किया था। इसके अलावा पुलिस आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी गहन जांच कर रही है।
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?
दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिनमें शामिल हैं:
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धारा 132 BNS – सरकारी कर्मचारी पर हमला
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धारा 221 BNS – सरकारी कार्य में बाधा डालना
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धारा 109 BNS – हत्या का प्रयास