गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मिलेगी आर्थिक मदद, गौतमबुद्धनगर में शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन शुरू
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से “शादी अनुदान योजना” संचालित की जा रही है। गौतमबुद्धनगर के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसौदिया ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र अभिभावकों को पुत्री के विवाह पर शासन की ओर से 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों के लिए लागू है, जो अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल नहीं हैं। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र अभ्यर्थी विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व से लेकर 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए तय किए गए जरूरी पात्रता मानदंड
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के अनुसार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का अन्य पिछड़ा वर्ग से होना अनिवार्य है। विवाह के समय पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवेदक परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन और विधवा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे आवेदकों को केवल अपना पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा।
राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना जरूरी
योजना के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिला सहकारी बैंक के खाते पीएफएमएस पोर्टल पर मान्य नहीं होंगे।
आवेदन के साथ पहचान पत्र, बैंक पासबुक, विवाह कार्ड, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आवेदक का फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा।
कार्यालय पहुंचकर भी ले सकते हैं जानकारी
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, कमरा संख्या-111, विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर में संपर्क कर सकते हैं।