ब्लड बैंकों के खून बेचने पर सरकार ने लगाई रोक, अब केवल ले सकेंगे प्रोसेसिंग फीस

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नई दिल्ली: अक्सर आपने सुना होगा कि किसी मरीज को खून की जरुरत थी और यह खून ब्लड बैंक (blood bank) से खरीदकर लाया गया। कई बार तो ब्लड बैंक कुछ यूनिट्स खून (units) के लिए हजारों रुपए ले लेते हैं। लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया ने ब्लड यूनिट पर सभी तरह के चार्ज को हटा दिया है। हालांकि ब्लड बैंक सप्लाई और प्रोसेसिंग चार्ज ले सकेंगे।

डीजीसीआई ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर सह लाइसेंसिंग अधिकारियों को एक पत्र भेजकर यह बात कही है। इस पत्र में कहा गया है कि पिछले साल सितंबर में हुई ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक के दौरान एजेंडा नंबर के संबंध में इसकी सिफारिश की गई थी। इसमें कहा गया था कि खून बेचने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है। और ब्लड बैंक सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस ही चार्ज कर सकते हैं।

डीसीजीआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को पत्र लिखकर संसोधनों का पालन कराने के लिए पत्र लिखा है। बता दें कि पिछले कुछ समय से लगातार शिकायत आ रही थी कि ब्लड बैंक प्रोसेसिंग शुल्क के अलावा भी पैसे वसूल रहे हैं। इसके बाद DCGI ने यह कदम उठाया है। बता दें कि जब कोई व्यक्ति रक्त दान करता है, तो इसे सीधे रोगी को नहीं चढ़ाया जाता है। दान किए गए रक्त, जिसे संपूर्ण रक्त कहा जाता है, को ट्रांसफ़्यूज़ेबल घटकों में अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज में संसाधित किया जाता है। इसमें लाल कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा शामिल हैं। इस व्यायाम को रक्त प्रसंस्करण कहा जाता है और इस पर लागत आती है।

शुल्क को मानकीकृत करने और उस पर एक सीमा लगाने के लिए, केंद्र ने 2022 में एक दिशानिर्देश जारी किया जिसमें कहा गया कि निजी ब्लड बैंक संपूर्ण रक्त के प्रसंस्करण के लिए 1,550 रुपये से अधिक शुल्क नहीं ले सकते। पैक्ड लाल कोशिकाओं, ताजा जमे हुए प्लाज्मा और प्लेटलेट कॉन्संट्रेट के लिए प्रसंस्करण शुल्क – ये सभी रोगियों में ट्रांसफ्यूजन के लिए आवश्यक हैं – निजी प्रयोगशालाओं के लिए क्रमशः 1,550 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये तय किए गए हैं। सरकार द्वारा संचालित रक्त केंद्रों में, संपूर्ण रक्त और पैक लाल कोशिकाओं के प्रसंस्करण की लागत 1,100 रुपये तय की गई है।

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