EPFO से एक बार में कितना निकाल सकते हैं पैसा, जानें पूरा नियम

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नई दिल्ली: कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (EPF) का संचालन करने वाला संगठन EPFO आपात स्थिति, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और नौकरी से जुड़े कारणों के आधार पर धन निकालने की सुविधा देता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति 1 लाख रुपये की निकासी के लिए आवेदन करता है, लेकिन उसे केवल लगभग 60 हजार रुपये ही मिलते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आवेदन की गई पूरी राशि आखिर क्यों नहीं मिलती। इसके पीछे EPFO के निर्धारित नियम और निकासी की विभिन्न शर्तें जिम्मेदार होती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि किस परिस्थिति में कितनी राशि निकाली जा सकती है।

घर खरीदने या मरम्मत के लिए 90% निकासी
यदि आप घर खरीदने या अपने मौजूदा घर की मरम्मत कराने की योजना बना रहे हैं, तो EPFO आपको आपके खाते में उपलब्ध राशि का 90% तक निकालने की अनुमति देता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके PF खाते में 1 लाख रुपये जमा हैं, तो इस उद्देश्य के लिए आप 90 हजार रुपये तक निकाल सकते हैं।

बीमारी में 100% निकासी का प्रावधान
यदि आप, आपके जीवनसाथी, बच्चे या परिवार के किसी अन्य सदस्य को गंभीर बीमारी हो जाती है, तो चिकित्सा खर्चों के लिए EPF से 100% यानी पूरी जमा राशि निकाली जा सकती है। वहीं शिक्षा और शादी जैसे खर्चों के लिए सदस्य अपने योगदान और ब्याज की कुल राशि का 75% तक निकाल सकते हैं।

नौकरी के दौरान निकासी की सीमा
यदि आपने किसी संस्थान में 12 महीने की सेवा पूरी कर ली है, तो आप अपनी जमा राशि में से 75% तक की निकासी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि PF खाते में 1 लाख रुपये हैं, तो आप 75 हजार रुपये निकालने के पात्र होते हैं, जबकि 25% राशि खाते में बनी रहती है।

नौकरी छोड़ने के बाद पूरी निकासी
यदि आप नौकरी छोड़ चुके हैं या आपकी नौकरी छूट गई है और आपके पास कोई रोजगार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप दो महीने बाद अपने PF की पूरी राशि निकाल सकते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में यह समयसीमा 12 महीने भी निर्धारित की जाती है। वहीं, रिटायरमेंट के बाद EPFO पूरी जमा राशि निकालने की अनुमति देता है।

नए नियमों में निकासी प्रक्रिया और आसान
EPFO ने हाल में नियमों में बदलाव करते हुए निकासी प्रक्रिया को सरल बनाया है। पहले पूर्ण निकासी के लिए 5 से 7 वर्ष की सेवा अनिवार्य थी, लेकिन अब केवल 12 महीने की सेवा पूरी करने पर भी कुछ शर्तों के साथ 100% निकासी संभव है। इसके साथ ही निकासी से जुड़े फॉर्मों की संख्या 13 से घटाकर 3 कर दी गई है, जिससे प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी सुगम हो गई है।

 

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