हिम्मत हो तो ऐसी! प्रेमिका को ‘कैद’ से छुड़ाने सीधे हाईकोर्ट पहुंचा आशिक, 10 साल की मोहब्बत की हुई शानदार जीत

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को एक अजब मामला सामने आया, जहां अदालत ने न सिर्फ एक प्रेमी जोड़े को मिलाया, बल्कि उनकी शादी पुलिस सुरक्षा में कराने का आदेश भी जारी कर दिया। उधमसिंह नगर के एक युवक ने अपनी प्रेमिका को उसके घरवालों की ‘नजरबंदी’ से छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद यह अनोखा फैसला आया।

उधमसिंह नगर निवासी एक युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि हरियाणा के यमुनानगर में उसकी प्रेमिका को उसके परिजनों ने कैद कर रखा है और उनकी शादी नहीं होने दे रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने लड़की और उसके परिजनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने युवती से पूछा कि क्या वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। युवती ने कोर्ट को बताया कि वह और उसका प्रेमी पिछले 10 साल से एक-दूसरे को जानते हैं और उसे अपने प्रेमी पर पूरा भरोसा है।

युवती ने कोर्ट को यह भी बताया कि पहले उसके घरवाले इस रिश्ते से नाखुश थे, लेकिन अब वे भी उनकी शादी के लिए राजी हो गए हैं। जब कोर्ट ने युवती की मां से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने भी कहा, “पहले हमें ऐतराज था, लेकिन अब नहीं। जहां हमारी बेटी खुश है, हम उसके साथ हैं।”

दोनों पक्षों की सहमति और जीने-मरने की कसमें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रेमी युगल की शादी का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने यमुनानगर पुलिस को निर्देश दिया है कि शादी से एक दिन पहले युवक और उसके परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि शादी के दौरान कोई व्यवधान पैदा न हो और उस समय भी प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दी जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब दोनों परिवारों की मौजूदगी में यह शादी संपन्न होगी।

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