घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग का भंडाफोड़, आपूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी बरामदगी
गौतमबुद्धनगर में आपूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़कर भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर और उपकरण बरामद किए हैं। यह कार्रवाई 4 अप्रैल 2026 की शाम करीब 5 बजे थाना दादरी क्षेत्र के नत्थू चौक स्थित तुलसी विहार कॉलोनी में की गई।
छापेमारी में कई कंपनियों के सिलेंडर बरामद
प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी स्मृति गौतम के मुताबिक, टीम ने विनय कुमार पुत्र सूरजपाल के मकान पर छापा मारकर विभिन्न कंपनियों के गैस सिलेंडर बरामद किए। मौके से भारत पेट्रोलियम के 2 भरे और 2 खाली घरेलू सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) बरामद हुए। इसके अलावा इंडेन के 6 खाली और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 3 खाली घरेलू गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए।

अवैध रिफिलिंग में इस्तेमाल हो रहे उपकरण भी जब्त
कार्रवाई के दौरान एक 5 किलोग्राम का गैर-मानक (नॉन-आईएसआई) छोटा सिलेंडर भी मिला, जिसमें गैस भरी जा रही थी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वज़न मशीन, लोहे और पीतल का रिफिलिंग नोजल, लगभग एक मीटर लंबी रबर पाइप और रेगुलेटर जैसे उपकरण भी बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल अवैध रिफिलिंग के लिए किया जा रहा था।
घरेलू सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में हो रही थी गैस की चोरी
जांच में सामने आया कि आरोपी घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे, गैर-मानक सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस भरकर आर्थिक लाभ कमा रहा था। इस तरह की गतिविधियों से जहां एक ओर एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित होती है, वहीं दूसरी ओर बड़े हादसों का खतरा भी बना रहता है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज
अधिकारियों के अनुसार, यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। मामले में विनय कुमार निवासी ग्राम पैसई, थाना निधौली कलां, जनपद एटा (वर्तमान पता तुलसी विहार, दादरी) समेत अन्य संलिप्त लोगों के खिलाफ थाना दादरी में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।