नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की 222वीं बैठक में 5% भूखण्ड आवंटन और ग्रामीण क्षेत्र भवन नियमों पर अहम निर्णय
नोएडा। प्राधिकरण बोर्ड की 222वीं बैठक दिनांक 06 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई, जिसमें आवासीय और औद्योगिक भूखण्डों के मिश्रित उपयोग से संबंधित प्रावधानों पर विचार किया गया। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यह नियम प्राधिकरण द्वारा पहले आवंटित भूखण्डों पर ही प्रभावी होंगे। 5 प्रतिशत आबादी भूखण्डों के लिए भवन विनियमावली 2010 का चैप्टर-6 पूर्ववत लागू रहेगा। बैठक में इस पर कोई नया प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए जन-सहभागिता की नीति
बोर्ड ने ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के भवन निर्माण को प्रभावी और आसान बनाने के लिए प्रस्ताव रखा कि जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाएं। इन सुझावों का परीक्षण एक समिति के माध्यम से किया जाएगा और नीति निर्धारण के लिए अगली कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
5 प्रतिशत भूखण्ड आवंटन के लिए किसानों की राशि पर विचार
वर्ष 2010 से 2023 के बीच लगभग 70 किसानों ने 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड के आवंटन हेतु राशि जमा की थी। बोर्ड ने प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि जिन किसानों की सहमति होगी, उनके लिए समतुल्य राशि प्राप्त करने और भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
भूमि दरों में समानता पर बोर्ड की सहमति
डीएनजीआईआर, न्यू नोएडा के अंतर्गत आपसी समझौते के आधार भूमि खरीद के लिए यमुना विकास प्राधिकरण की भू-दरें लागू करने का प्रस्ताव बोर्ड ने स्वीकार कर लिया।
किसानों के लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान
बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया कि विधायक, नोएडा श्री पंकज सिंह जी द्वारा औद्योगिक विकास आयुक्त और प्राधिकरण अध्यक्ष से हुई चर्चा के बाद किसानों के लंबित मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर स्थायी समाधान निकाला जाए। इन मामलों को आगामी बोर्ड बैठक में तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।