गौतमबुद्धनगर में नगर पंचायत जेवर के वार्ड संख्या-12 के सदस्य पद के लिए उप निर्वाचन को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार आगामी दिनों में चुनावी प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी कराई जाएगी।
10 अप्रैल से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
जारी कार्यक्रम के मुताबिक, उप चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होकर 16 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इस दौरान अभ्यर्थी प्रतिदिन पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक अपने नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे।
18 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच
नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 अप्रैल 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। यह प्रक्रिया कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी, जिसमें सभी आवेदनों की वैधता की जांच की जाएगी।
20 अप्रैल तक नाम वापसी का मौका
जो उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वे 20 अप्रैल 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद 21 अप्रैल को पूर्वाह्न 11:00 बजे से कार्य समाप्ति तक सभी पात्र प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
5 मई को मतदान, 7 मई को मतगणना
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 5 मई 2026 को प्रातः 07:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 7 मई 2026 को प्रातः 08:00 बजे से मतगणना शुरू होगी और कार्य समाप्ति तक परिणाम घोषित किए जाएंगे।
जेवर तहसील मुख्यालय पर होंगी सभी चुनावी प्रक्रियाएं
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नामांकन, संवीक्षा, नाम वापसी, प्रतीक आवंटन और मतगणना सहित सभी चुनावी प्रक्रियाएं जेवर तहसील मुख्यालय पर ही संपन्न कराई जाएंगी। साथ ही, 10 अप्रैल को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।
व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव कार्यक्रम का नगर पंचायत जेवर क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इसके तहत कार्यक्रम की जानकारी संबंधित कार्यालयों और नगर पंचायत के सूचना पट्टों पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
अवकाश के दिन भी जारी रहेगी चुनावी प्रक्रिया
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित कार्यक्रम के दौरान कोई सार्वजनिक अवकाश पड़ता है, तब भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और चुनावी कार्यवाही तय कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित की जाएगी। यह उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2010 के प्रावधानों के तहत कराया जाएगा।