महाराष्ट्र में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बड़ी कार्रवाई, यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ FIR दर्ज़

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महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra News) से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां महाराष्ट्र साइबर सेल (Maharashtra Cyber Cell) कई यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र साइबर सेल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child Pornography) के मामले में यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ FIR दर्ज़ की है।

ज्ञात हो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने महाराष्ट्र साइबर को उस यूट्यूब चैनल के बारे में सूचित किया था जिसमें बाल अश्लीलता पर सामग्री है। ऐसे में अब मिली सूचना के आधार पर महाराष्ट्र साइबर सेल एक्शन मोड़ में आ गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही सामने आते है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि इसके खिलाफ महाराष्ट्र साइबर सेल कौनसा बड़ा कदम उठाती है।

महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने बृहस्पतिवार को माताओं और उनके नाबालिग बच्चों से जुड़ी कथित अश्लील बाल सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में एक यूट्यूब चैनल के संचालक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्राथमिकी में ‘‘यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म” के भारत प्रतिनिधि का भी नाम शामिल किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने आठ जनवरी को पुलिस अधीक्षक (एसपी), साइबर सेल को एक नोटिस जारी कर जांच के लिए कहा था।

आयोग ने बताया कि यूट्यूब पर एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति सामने आई जहां एक ‘‘चैलेंज” में भाग लेने वाले प्रतिभागी मां और नाबालिग बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री वाले वीडियो फिल्मा रहे थे और इसे अपलोड कर रहे थे। अधिकारी ने कहा कि एनसीपीसीआर को ऐसे एक चैनल का पता चला, जिसने एक परेशान करने वाला वीडियो प्रसारित किया था।

उन्होंने बताया कि साइबर सेल के अधिकारियों ने जांच शुरू की और पाया कि चैनल का संचालन महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक निवासी द्वारा किया जा रहा था। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 15 (बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी (बच्चों को यौन कृत्यों में चित्रित करने वाली सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण) और भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिये यौन उत्पीड़न) के तहत चैनल, उसके संचालक, वीडियो में दिखाई देने वाली महिला और ‘‘यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म” के भारत प्रतिनिधि के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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