स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
निर्वाचन आयोग ने De-novo आधार पर पुनरीक्षण का नया संशोधित कार्यक्रम जारी किया
गौतम बुद्ध नगर: माननीय भारत निर्वाचन आयोग तथा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर मेधा रूपम के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि अर्हता तिथि 01.11.2025 के आधार पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को नये सिरे (De-novo) से तैयार किये जाने हेतु शेष कार्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब 27.11.2025 (गुरुवार) तक पांडुलिपियों की तैयारी तथा आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण किया जाएगा। इसके बाद 02.12.2025 (मंगलवार) को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा। 02.12.2025 से 16.12.2025 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी, जबकि 30.12.2025 (मंगलवार) से इन दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अनुपूरक सूची तैयार और मुद्रित की जाएगी। अन्तिम निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 06.01.2026 (मंगलवार) को किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत मेरठ खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन अब 25.11.2025 के स्थान पर 02.12.2025 को किया जाएगा। इसके लिए जनपद में अवस्थित मतदान केन्द्रों में श्री अग्रसेन आदर्श इंटर कॉलेज दादरी, एनटीपीसी विद्युत नगर दादरी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर 39 नोएडा, पंचशील बालक इंटर कॉलेज सेक्टर 91 नोएडा, बादामी देवी विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज बिसरख, परसन्दी देवी पब्लिक स्कूल छपरौला, अमीचन्द इंटर कॉलेज कासना, आईआईटी रूड़की नॉलेज पार्क–2 ग्रेटर नोएडा, बिहारी लाल इंटर कॉलेज दनकौर, राजेन्द्र प्रसाद इंटर कॉलेज बिलासपुर, जनता इंटर कॉलेज जेवर, इंटर कॉलेज रबूपुरा तथा पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर शामिल हैं।
उन्होंने जनपद गौतम बुद्ध नगर के पात्र स्नातक एवं शिक्षकों से यह भी अपील की है कि जिनका नाम आलेख्य मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है तो निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए 2 दिसंबर 2025 से 16 दिसंबर 2025 तक आवेदन वांछित अभिलेखों सहित अपने से संबंधित मतदान केंद्र पर नियुक्त पदनामित अधिकारी अथवा अतिरिक्त पदनामित अधिकारी को उपलब्ध करा सकते हैं।