शादी अनुदान योजना: गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर मिलेंगे 20 हजार रुपये, जानें कौन कर सकता है आवेदन
गौतमबुद्धनगर: गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद के लिए शासन की ओर से शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत पात्र अभ्यर्थी की पुत्री के विवाह पर शासन की ओर से 20 हजार रुपये की सहयोग धनराशि दी जाती है।
विवाह से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक आवेदन
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौतमबुद्धनगर लवेश कुमार सिसौदिया ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह के लिए यह योजना संचालित है, जो अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं हैं। पात्र अभ्यर्थी विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व से लेकर विवाह के 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना के लिए ये शर्तें जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का अन्य पिछड़ा वर्ग से होना जरूरी है। विवाह के समय पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पेंशन लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र से छूट
वृद्धावस्था, दिव्यांगता और विधवा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे आवेदकों को आवेदन में केवल अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा।
राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना जरूरी
शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना आवश्यक है। जिला सहकारी बैंक के खाते को पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
आवेदन के साथ लगाने होंगे ये दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन के साथ पहचान पत्र, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आवेदक का फोटो संलग्न करना आवश्यक है।
कार्यालय में भी मिल सकती है विस्तृत जानकारी
योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय कमरा संख्या 111, विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर में स्थित है।