नई दिल्ली: एयर इंडिया के हाल ही में हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश के मामले से पूरा देश हिल गया है। इस विमान हादसे के बाद से सरकार ने एविएशन सेक्टर के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नए ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य एयरपोर्ट के आसपास के परेशानी का कारण बनने वाली चीजों को हटाना है। जो फ्लाइट्स के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इन नए नियमों को एयरक्राफ्ट्स यानी डिमोलिशन ऑफ ऑबस्ट्रक्शन रूल्स 2025 नाम दिया गया है। ये नियम 18 जून से लागू होने वाले हैं और जल्द ही ऑफिशियल गजट में इसे नोटिफाई करने के बाद लागू कर दिया जाएगा।
नए नियमों के अंतर्गत सरकार को अब एयरपोर्ट के पास ऊंचे घर, बिल्डिंग्स और पेड़ों को हटाने या उनकी ऊंचाई कम करने का अधिकार मिलेगा। ये कदम इसीलिए उठाया जा रहा है ताकि आने वाले भविष्य में कोई और हादसा ना हो सके। एयर इंडिया क्रैश के बाद एयर सिक्योरिटी को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े हुए थे और सरकार ने जवाबदारी के साथ ये योजना तैयार की है।
एयर सिक्योरिटी को लेकर मोदी सरकार सख्त
अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने सरकार को एयर सिक्योरिटी के लिए जल्द ही एक्शन लेने पर मजबूर किया है। एयरक्राफ्ट यानी डिमोलिशन ऑफ ऑबस्ट्रक्शन रूल्स 2025 के अंतर्गत अब एयरपोर्ट के आसपास की उन सभी स्ट्रक्चर पर नजर रखी जाएगी, जो एयरक्राफ्ट के फ्लाइट रूट में बाधा बन सकती हैं।

एयर इंडिया के हादसे से खुली पोल
अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसा देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस घटना के बाद से एविएशन सेक्टर को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एयरपोर्ट के आसपास की ऊंची बिल्डिंग और पेड़ कई बार फ्लाइट्स के लिए खतरा बन सकते हैं। खासकर टेकऑफ और लैंडिंग के समय ये बाधाओं के कारण बड़े हादसे हो सकते हैं। इसीलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
नए नियमों को लागू करने का उद्देश्य है कि एयरपोर्ट के आसपास का इलाका पूरी तरीके से सिक्योर हो। फ्लाइट्स के रूट्स में कोई बाधा न आए और पैसेंजर्स की जान को कोई खतरा ना हो सकें। ये रूल्स ना सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए, बल्कि लोकल एडमिनस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी ओनर के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया हैं।