गौतमबुद्धनगर में 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से निपटेंगे कई तरह के विवाद

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गौतमबुद्धनगर में लंबित मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जिला न्यायालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोक अदालत का आयोजन जनपद के मुख्यालय के साथ-साथ तहसील स्तर पर भी किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा आपसी सहमति से कराया जा सके।

जिला न्यायाधीश के निर्देश पर होगा आयोजन

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव के निर्देशों के अनुपालन में यह राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। अपर जिला जज-II तथा विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) और राष्ट्रीय लोक अदालत की नोडल अधिकारी सोमप्रभा मिश्रा ने बताया कि 14 मार्च 2026 को पूरे जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां विभिन्न प्रकार के मामलों का सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा।

इन मामलों का होगा निपटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक विवाद, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम से जुड़े मामले, बिजली और पानी से संबंधित विवाद, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, भू-राजस्व वाद और सेवा संबंधी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। इसके अलावा प्री-लिटिगेशन मामलों और ऐसे अन्य विवादों को भी लोक अदालत में रखा जाएगा, जिनका समाधान आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से संभव हो।

आपसी सहमति से होगा विवादों का समाधान

अधिकारियों के अनुसार जिन मामलों में दोनों पक्ष आपसी सहमति से समझौता करने के इच्छुक होंगे, उनका निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराया जाएगा। इससे न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होगा बल्कि पक्षकारों को भी त्वरित और सरल न्याय मिल सकेगा।

 

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