ट्रंप के ट्रेड वॉर में नई पहल, अमेरिका ने स्टील और एल्युमीनियम टैरिफ को किया दोगुना

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वाशिंगटन। अमेरिका (America) आज यानी बुधवार से आयात किए गए स्टील और एल्युमीनियम (Steel and aluminium) पर टैरिफ (Tariff) को दोगुना कर देगा. व्हाइट हाउस के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा हस्ताक्षर किए गए आदेश जारी करते हुए कहा कि यह कदम ट्रंप के ट्रेड वॉर में नई पहल है. व्हाइट हाउस (White House) के मुताबिक, अमेरिका बुधवार से आयात की गई स्टील और एल्युमीनियम पर अपने टैरिफ को दोगुना कर देगा. इस फैसले के बाद स्टील और एल्युमीनियम पर टैरिफ 25 फीसदी से 50 हो जाएगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टील और एल्युमीनियम आयात पर शुल्क बढ़ाने के उपाय बुधवार से लागू होंगे और इनका मकसद अमेरिकी स्टील इंडस्ट्री का भविष्य सुरक्षित करना है। गौर करने वाली बात है कि स्टील और एल्युमीनियम पर टैरिफ दोगुना करने के अमेरिकी फैसले से यूनाइटेड किंगडम को छूट मिलेगी, जबकि कुछ ही घंटों पहले ब्रिटेन सरकार ने कहा था कि दोनों देश जल्द से जल्द टैरिफ राहत समझौते को लागू करने की आवश्यकता पर सहमत हो गए हैं।

ब्रिटेन ने क्या कहा?
एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन सरकार के प्रवक्ता ने कहा, “यू.के. इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने वाला पहला देश था और हम प्रमुख क्षेत्रों में ब्रिटिश व्यापार और नौकरियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम अपने समझौते को लागू करने के लिए अमेरिका के साथ काम करना जारी रखेंगे, जिसके तहत स्टील पर 25 फीसदी अमेरिकी टैरिफ हटा दिए जाएंगे.”

हालांकि, आलोचकों का कहना है कि स्टील और एल्युमीनियम पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला अमेरिका के बाहर स्टील उत्पादकों पर कहर बरपाएगा, व्यापार भागीदारों की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा सकती है और अमेरिकी धातु यूजर्स को अंततः एक और व्यापार जाम की लागत उठानी पड़ेगी।

यूएस स्टील का सबसे बड़ा आयातक
अमेरिकी सरकार के मुताबिक, यूरोपीय संघ के बाद अमेरिका दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा आयातक है. यूएस अपनी धातु कनाडा, ब्राजील, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको सहित अन्य देशों से खरीदता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, अमेरिका ने स्टील पर 25 फीसदी और एल्यूमीनियम पर 10 फीसदी टैरिफ लगाया था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कानून का हवाला दिया था, जो उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी माने जाने वाले उद्योगों की हिफाजत करने का अधिकार देता है।

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