सेक्टर-152 स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई

एससी-01 भूखंड पर निर्माण की अपूर्णता और नियमों के उल्लंघन को लेकर प्राधिकरण ने डेवलपर से मांगा जवाब

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नोएडा: सैक्टर-152 स्पोर्ट्स सिटी परियोजना (भूखण्ड संख्या एससी-01) में पट्टा शर्तों का उल्लंघन और निर्माण कार्य की अपूर्णता पर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई। स्पोर्ट्स सिटी भूखण्ड संख्या एससी-01, सैक्टर 152 नोएडा का आवंटन दिनांक 16.07.2015 को M/s. ATS Homes Pvt. Ltd. (Consortium) के पक्ष में किया गया था। यह परियोजना कुल 10 उप-भूखण्डों में विभाजित है, जिनमें से 04 उप-भूखण्डों पर 04 आवासीय टावर तथा 04 वाणिज्यिक भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृत किए गए हैं।

 

मुख्य उल्लंघन एवं नोटिस जारी करने का कारण :

* निर्माण कार्य की अपूर्णता: पट्टा प्रलेख की शर्तों के अनुसार, आवंटी को 5 वर्ष के भीतर खेल सुविधाओं का पूर्ण निर्माण तथा 07 वर्ष (अर्थात दिनांक 29.12.2022 तक) के भीतर आवासीय/वाणिज्यिक निर्माण पूर्ण कर अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना था।
* मौके पर स्थिति: प्राधिकरण के निरीक्षण एवं वर्क सर्किल विभाग द्वारा दिनांक 04.11.2025 को किए गए स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि भूखण्ड पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।
* मानचित्र एवं बायलाँज का उल्लंघन: आवंटी M/s ATS Homes Pvt. Ltd. (Lead Member) एवं अन्य सदस्य/मेम्बरों द्वारा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्लान तथा बिल्डिंग बायलाँज के अनुसार निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उप-भूखण्डों में ग्रीन कवरेज व हरित क्षेत्र की स्वीकृत मात्रा के अनुसार भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
* देयताओं का भुगतान न करना: बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी आवंटी द्वारा प्राधिकरण की देयताओं का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
* न्यायालय के आदेश का संदर्भ: यह कार्रवाई मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्पोर्ट्स सिटी भूखण्ड संख्या एससी-01 के संबंध में पारित आदेशों के अनुपालन में भी की जा रही है।

 

प्राधिकरण की कार्रवाई:
अतः उप-भूखण्ड के निर्धारित पट्टा प्रलेख एवं मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में, आवंटी M/S ATS Homes Pvt. Ltd. (Lead Member) एवं अन्य सभी संबंधित आवंटियों को नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करने के लिए नोटिस प्रेषित किए गए हैं।

नोएडा प्राधिकरण यह स्पष्ट करता है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी आवंटी के विरुद्ध सख्त और आवश्यक प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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