अब दिल्ली में इन गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री, PUC के बिना पेट्रोल भी नहीं; बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार का सख्त एक्शन
नई दिल्ली: दिल्ली की हवा एक बार फिर चिंता बढ़ा रही है और इसी के साथ आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। बढ़ते प्रदूषण को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब देश की राजधानी में बीएस-6 से कम स्टैंडर्ड वाली गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगेगी और जिन वाहनों के पास प्रदूषण कंट्रोल प्रमाण पत्र (PUC) नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों से ईंधन भी नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार (18 दिसंबर) से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और बीएस-6 से कम कैटेगरी वाली गाड़ियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। खासतौर पर GRAP-3 और GRAP-4 लागू होने की स्थिति में यह पाबंदी और सख्ती से लागू होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि बिना वैध PUC वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा, ताकि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
सरकार का दावा है कि इस साल दिल्ली की वायु गुणवत्ता पिछले साल की तुलना में करीब आठ महीने बेहतर रही है। हालांकि हाल के दिनों में प्रदूषण का लेवल बढ़ा है, लेकिन फिर भी स्थिति बीते वर्ष से कुछ हद तक बेहतर बताई जा रही है। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर सरकार कोई ढील देने के मूड में नहीं है।

एनसीआर के लोगों की बढ़ेंगी मुश्किलें
इस फैसले का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एनसीआर के लाखों वाहन इससे प्रभावित होंगे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम में करीब 2 लाख निजी वाहन ऐसे हैं जो BS-VI मानकों पर खरे नहीं उतरते। इनमें बड़ी संख्या BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों की है। इसके अलावा हजारों कमर्शियल गाड़ियां और बसें भी इस कैटेगरी में आती हैं, जिन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा।
नोएडा की स्थिति
नोएडा में भी स्थिति गंभीर है। यहां रजिस्टर्ड करीब 10 लाख वाहनों में से 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां BS-III और BS-IV कैटेगरी की हैं। यानी इन वाहनों के लिए दिल्ली की राह बंद हो जाएगी। गाजियाबाद में भी 5.5 लाख से ज्यादा वाहन ऐसे हैं जो BS-VI मानकों को पूरा नहीं करते और प्रतिबंध की जद में आएंगे।