गौतमबुद्धनगर में पॉक्सो अधिनियम के तहत ‘सहायक व्यक्तियों’ का पंजीकरण शुरू, पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित

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गौतमबुद्धनगर, 23 अप्रैल 2026। बच्चों से जुड़े लैंगिक अपराधों के मामलों में सहायता और संवेदनशील प्रक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से जिले में पॉक्सो अधिनियम के तहत ‘सहायक व्यक्तियों’ का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने विस्तृत जानकारी साझा की है।

पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों की होगी सूचीबद्धता
जिला प्रोबेशन अधिकारी के अनुसार, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और इससे संबंधित नियमावली 2020 के तहत सहायक व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया जाना है। ये सहायक व्यक्ति पीड़ित बच्चों को कानूनी और प्रक्रियात्मक सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

पात्रता के लिए तय किए गए स्पष्ट मानदंड
पंजीकरण के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा 21 से 50 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। साथ ही, अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है।

नोएडा स्थित जिला प्रोबेशन कार्यालय में कर सकते हैं आवेदन
पात्र और इच्छुक अभ्यर्थी जिला प्रोबेशन कार्यालय, प्रथम तल, पुरानी कोर्ट, फेस-2, नोएडा में संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की पहल
प्रशासन का मानना है कि सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति से पॉक्सो से जुड़े मामलों में बच्चों को बेहतर सहयोग और सुरक्षित माहौल मिल सकेगा, जिससे न्याय प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकेगी।

 

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