राजधानी लखनऊ में 10 अगस्त तक बढ़ाई गई धारा 144, जानें किस पर रहेगा प्रतिबंध और किन्हें मिलेगी छूट

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्योहारों को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 बढ़ा दी गई है. पुलिस प्रशासन ने श्रावण मास और मुहर्रम के चलते धारा 144 को 10 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है. जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोर्दिया ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा 10 अगस्त तक प्रभावी रहेगी. इसके साथ ही जेसीपी ने बकरीद को लेकर शांति समितियों के साथ बैठक भी की है.

जेसीपी पीयूष मोरदिया ने कहा कि धारा 144 के दौरान लोग बिना अनुमति के जमा नहीं हो सकेंगे. शहर में किसी भी धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन पर कार्रवाई की जाएगी। जेसीपी के मुताबिक शहर में मुहर्रम का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस दौरान श्रावण मास भी होता है। जिसमें शिव भक्त मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसे देखते हुए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बकरीद को लेकर भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है, ताकि कोई गड़बड़ी न हो।

बकरीद को देखते हुए जेसीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बकरीद पर कुर्बानी के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए. बैठक में शांति समिति के सदस्य भी मौजूद थे। जिन लोगों से अपील की गई है कि लोगों से कहा जाए कि वे खुले में कुर्बानी न दें. साथ ही कुर्बानी के बाद बचे अवशेषों को फेंकने पर भी प्रतिबंध है। ऐसे में सभी को नियमों का पालन करना जरूरी है। खासकर सोशल मीडिया सेल भी सक्रिय रहेगा। जो आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर नजर रखेगी।

ये होंगे प्रतिबंध

सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आस पास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।
बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्ति जुलूस नहीं निकालेंगे।
सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे।
धार्मिक स्थलों की दीवारों पर झण्डा या बैनर नहीं लगाए जाएगा।
मकानों की छत पर ईंट, पत्थर, या ज्वलनशील पदार्थ जमा करने वालों पर कार्रवाई होगी
खुले स्थान में कुर्बानी करने पर रोक रहेगी
कुर्बानी के वीडियो या फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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