पोर्न वेबसाइटों पर फिर स्ट्राइक, केन्द्र सरकार ने लगाया 67 पर बैन

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने एक बार फिर से अश्लील वेबसाइटों पर स्ट्राइक (strike on porn websites) की है। सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों (internet service provider companies) को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के उल्लंघन (Violations of new information technology (IT) rules) के आरोप में 67 पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक (67 porn websites block) करने का आदेश दिया है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कंपनियों से पुणे की एक अदालत के आदेश के आधार पर 63 वेबसाइट, जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर चार वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा है।

डीओटी द्वारा 24 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है, “सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 के नियम-3(2)(बी) के साथ पढ़े गए (उत्तराखंड उच्च न्यायालय के) उक्त आदेश के अनुपालन में और नीचे उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध कुछ अश्लील सामग्री को देखते हुए, जो महिलाओं के शील को भंग करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन वेबसाइट/यूआरएल को तत्काल ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है।”

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2021 में लागू किए गए नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए उनके द्वारा प्रसारित, संग्रहित या प्रकाशित ऐसी सामग्री तक पहुंच बाधित या अक्षम करना अनिवार्य है, जो ‘किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र दिखाती है या फिर उसे यौन कृत्य या आचरण में लिप्त दर्शाती है।’ नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए ऐसी सामग्री को भी ब्लॉक करना अनिवार्य है, जो कथित रूप से प्रतिरूपित या कृत्रिम रूप से रूपांतरित है।

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