गौतमबुद्धनगर: उत्तर प्रदेश शासन की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
शादी से 90 दिन पहले और बाद तक कर सकेंगे आवेदन
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौतमबुद्ध नगर लवेश कुमार सिसौदिया ने बताया कि शादी अनुदान योजना का लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे गरीब अभिभावकों को दिया जाता है, जो अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में नहीं आते हैं। पात्र अभ्यर्थी शादी की तिथि से 90 दिन पहले से लेकर शादी के 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना के लिए ये शर्तें पूरी करना जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना अनिवार्य है। विवाह के समय पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पेंशन लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र से छूट
वृद्धावस्था, दिव्यांगता और विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे आवेदकों को आवेदन में केवल अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा।
राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए आवेदक का खाता
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना जरूरी है। जिला सहकारी बैंक के खाते को पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृति नहीं दी जाएगी। आवेदन के साथ पहचान पत्र, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, पुत्री की आयु का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आवेदक का फोटो संलग्न करना होगा।
कार्यालय में भी मिल सकती है योजना की जानकारी
योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय कमरा संख्या 111, विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर में स्थित है।