लखनऊ: यूपी में अभिभावकों और बच्चों को बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्राथमिक स्कूलों के मर्जर पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ये फैसला सीतापुर के लिए सुनाया है। हाईकोर्ट ने सीतापुर में स्कूलों के विलय पर यथा स्थिति बनाए रखने का दिया आदेश है। हाईकोई के इस आदेश से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को लखनऊ बेंच हाई कोर्ट में सरकार की ओर से वकील ने अपना पक्ष रखा था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को भी इस मामले में सुनवाई की। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गईं। कोर्ट को बताया गया कि 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों के विलय का आदेश दिया है। साथ ही जिन स्कूलों में 50 से अधिक बच्चे थे उनको भी विलय की सूची में शामिल कर दिया गया है।
बतादें कि बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित स्कूलों के विलय मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बुधवार को भी बहस हुई थी। हालांकि समय की कमी के चलते बुधवार को भी बहस पूरी न हो पाने पर मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ मामले की गुरुवार को भी सुनवायी करेगी। उक्त अपीलों में बच्चों की ओर से उनके अभिभावकों ने विशेष अपीलें दाखिल करते हुए, एकल पीठ के 7 जुलाई के निर्णय को चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि 7 जुलाई को एकल पीठ ने स्कूलों का विलय करने के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

बुधवार को बहस के दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने दलील दी थी कि स्कूलों का विलय पूरी कर से सम्बंधित प्रावधानों के तहत किया गया। यह भी बताया गया कि खाली हुए स्कूल भवनों का उपयोग बल वाटिका स्कूल के रूप में व आंगनबाड़ी कार्य के लिए किया जाएगा। सरकार की ओर से कुछ अन्य तथ्यों को भी रखने के लिए मंशा जाहिर की गई जिसके लिए न्यायालय ने मामले में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया।